Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana: भारत के केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा देश के तमाम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए अनेकों प्रकार की योजनाओं को लाया जाता है I राज्य के ग्रामीण और शहरी में स्वरोजगार एवं उद्यमिता का विकाश को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं दिब्यांग वर्ग के को ध्यान में रखकर झारखण्ड सरकार ने स्वरोजगार हेतु झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना लेकर आयी है यह योजना ऋण सह अनुदान योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है I
तो यदि आप झारखण्ड के मूल निवासी है और आप बेरोजगार है तो आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं I इस योजना का लाभ कैसे लेना है हम इसकी विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं इसलिए इस लेख को ध्यान पूर्वक पढ़ें और इस योजना का लाभ उठायें मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत झारखण्ड सरकार आपको रोजगार स्टार्ट करने के लिए आर्थिक सहायता देती है I इस योजना के लाभ, उद्देश्य, पत्रता, आवश्यक दस्तावेज, और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से देखेंगे I
Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana
झारखण्ड के तात्कालिक मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन ने राज्य के बेरोजगार युवकों को अपना खुद का स्वरोजगार शुरु करने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की सुरुआत की है इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के नागरिकों को खुद का रोजगार सुरु करने के लिए लगभग 25 लाख रूपये तक का लोन दिया जाता है यह लोन राज्य के नागरिकों को काम ब्याज पर दिया जाता है I
यदि आप केवल 50000 का लोन लेना चाहते हैं तो इसपर कोई गारंटी नहीं देनी पड़ेगी I Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand के तहत राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को लगभग 40 प्रतिशत या 5 लाख रुपये तक सब्सिडी भी प्रदान किया जायेगा इसके आलावा इस योजना के माध्यम से वाहन लेने की सुबिधा भी दिया जाता है I
राज्य का नाम | झारखण्ड |
विभाग का नाम | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक व अन्य पिछड़े वर्ग विभाग |
योजना का नाम | मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना |
किसके द्वारा सुरु किया गया | तात्कालिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन |
लाभार्थी | राज्य के बेरोजगार नागरिक |
उद्देश्य | बेरोजगार नागरिकों को स्वरोजगार के लिए सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध करना |
ऋण की राशि | 25 लाख रुपये तक |
सब्सिडी राशि | 40 प्रतिशत या 5 लाख रुपये तक |
लाभार्थी की उम्र सीमा | 18 से 45 वर्ष तक |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से |
आधिकारिक वेबसाइट | https://cmegp.jharkhand.gov.in/index.php/WebSetup/index |
फोन नंबर | 0651 – 2552398 |
ऑफलाइन फॉर्म PDF डाउनलोड करें | https://cmegp.jharkhand.gov.in/assets/web_assets/images/CMEGP_Application_form_New.pdf |
Mukhyamantri Rojgaar Srijan Yojana Jharkhand का उद्देश्य !
झारखण्ड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना तथा उन्हें अपना खुद का रोजगार उपलब्ध करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना तथा सब्सिड़ी प्रदान करना है I जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवा जिसके पास कोई नौकरी नहीं और आमदनी का कोई स्रोत नहीं है वो युवा अपना कोई छोटा काम सुरु कर सकता है जिससे उनकी आमदनी बढे और वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके I मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बेरोजगार युवाओं को ध्यान में रखकर इस योजना को लाये हैं I
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभ और विशेषताएं !
झारखंड की राज्य सरकार ने अपने राज्य के बेरोजगार नागरिकों को रोजगार के ढेर सरे अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री रोजगर सृजन योजना की सुभारम्भ की है I इसके निम्न लिखित विशेषताएं निम्नलिखित है I
- मुख्यमंत्री रोजगर सृजन योजना के माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपये का ऋण दिया जाता है I
- इस योजना के माध्यम से राज्य के नागरिकों को वाहन लेने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है I
- Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana माध्यम से यदि कोई नागरिक 50000 से कम का चाहता है तो उसे बिना किसी गारंटी के लोन दिया जायेगा I
- इस योजना के माध्यम से गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ऋण उपलब्ध करने पर जोर दिया जा रहा है जिसके माध्यम से उनकी आर्थिक समस्या दूर किया जा सके I
- इस योजना का लाभ सभी वर्ग के जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, लोगों को दिया जाता है I
- इस योजना के माध्यम से 40 प्रतिशत का या 5 लाख का अनुदान राशि भी दिया जायेगा I
- इसा योजना के माध्यम से मिलाने वाला लोन बहुत ही कम ब्याज पर दिया जाता है I
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हेतु पात्रता !
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित पात्रता होनी चाहिए तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं I
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को झारखण्ड राज्य का निवासी होना चाहिए
- इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष के बिच होनी चाहिए I
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की वार्षिक आय 5 लाख या उससे काम होने चाहिए I
- झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग नागरिक इस योजना के लिए पात्र होंगे I
- इस योजना का लाभ गरीब बेरोजगार नागरिक को ही दिया जायेगा I
- jharkhand krishi rin mafi yojana
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री रोजगार सृजना योजन का लाभ लेने के लिए आपकेपास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना जरुरी है I जो निचे दिए जा रहे है I
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजना योजन लाभ के लिए आपके पास आधार कार्ड होना जरुरी है I
- आवेदक के पास राशन कार्ड होना चाहिए I
- आवेदक के पास निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए जो झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया हो I
- आवदेक के पास जन्म प्रमाण आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए I
- आवेदक के पास बैंक खाता डिटेल्स होना चाहिए I
- इसके आलावा आवेदक के पास फोन नंबर तथा ईमेल आईडी होना चाहिए I
- आवेदक के पास पासपोर्ट आकर का फोटो होना चाहिए I
Mukhyamantri Rojgaar Srijan Yojana के लिए आवेदन कैसे करें !
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभ के आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स के आधार पर कर सकते हैं I
- सबसे पहले हमें Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा I वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें I
- इसके बाद हमारे सामने वेबसाइट का होम पेज खुलेगा I
- वेबसाइट पर ऊपर की साइड Apply Online ऑप्शन दिखेगा उस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा I
- इसके बाद हमारे सामने एक और पेज खुलगा उस पेज Registration का ऑप्शन दिखेगा I अब Registration वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा I
- जैसे हम रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक ऑनलाइन पंजीकरण फार्म खुलकर आएगा I
- इस फार्म में मांगी गयी साडी डिटेल्स को सही सही भरना होगा I
- फार्म भरने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा I
- इस पर क्लीक करने के बाद अगले पेज पर मांगे गए दस्तावेज को अपलोड करना होगा अब आपका आवेदन फार्म फाइनल सबमिट होगा I
- आखिरी में आवेदन फार्म का प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें I
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हेतु आवेदन कैसे करें
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभ के पाने के लिए यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है आपको निम्नलिखित स्टेप्स के आधार पर कर सकते हैं I जो निचे दिए जा रहे हैं I
- सबसे पहले आपको Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा I वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें I
- अब हमारे सामने जो पेज खुलेगा उस पेज Announcement के निचे CMEGP Form का ऑप्शन दिखेगा इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा I
- CMEGP Form पर क्लिक करने के बाद एक PDF फॉर्म खुलेगा इस फार्म को डाउनलोड कर लें I
- फार्म डाउनलोड होने के बाद इस फार्म का प्रिंट निकाल लें I
- इस फार्म में मांगे गए सभी जानकारी को सही सही भर दें I
- फार्म भरने के बाद इस फार्म में मांगे गए सभी दस्तावेज का फोटो कॉपी इस फार्म के साथ लगाकर सम्बंधित कार्यालय में ले जाकर जमा करें I
- फम जमा करने के बाद रसीद अवश्य ले लें जिससे इसका Status Online चेक किया जा सके I
तो दोस्तों ये था आज का लेख, इस लेख माध्यम से हमने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखण्ड के बारे में विस्तार से बताया गया है I इस लेख में दिए गए जानकारी के आलावा किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं I आपके कमेंट का हम जबाब जरूर देंगे और आपके कमेंट से हमने मोटिवेशन मिलेगा I
दोस्तों यदि आप हमसे सोशल मिडिया के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो निचे दिये गये लिंक पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं I
हमारे Whatsapp ग्रुप से जुड़ें | यहाँ क्लिक करें |
---|---|
हमारे Facebook पेज से जुड़ें | यहाँ क्लिक करें |
हमारे Youtube चैनल से जुड़ें | यहाँ क्लिक करें |
हमारे Instagram Group ग्रुप से जुड़ें | यहाँ क्लिक करें |