जब भी किसी कन्या का विवाह होता है तो कन्या अपने माता-पिता का घर छोड़ कर पति के साथ नई गृहस्ती बसाती है ऐसी स्थिति में यदि माता-पिता को केवल पुत्री ही हैं तो वे असहाय हो जाते हैं । जिसका संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की शुरुआत की है
ऐसे दंपत्ति जो पुत्र की चिंता किए बिना परिवार नियोजन को ध्यान में रखते हुए पुत्री होने पर भी अपने परिवार को छोटा रखते हैं और देश हित में कार्य करते हैं इस दशा में राज्य समाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कन्या अभिभावक पेंशन योजना की शुरुआत की गई है |
अभिभावक पेंशन योजना क्या है? कन्या अभिभावक पेंशन स्कीम की पात्रता क्या है? मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन स्कीम के बारे में आज इस पोस्ट में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है ।
कन्या अभिभावक पेंशन योजना क्या है?
ऐसे दंपत्ति जिनके केवल पुत्रियां हैं और वह भी शादी के उपरांत अपने ससुराल चली गई हैं इस स्थिति में दंपत्ति में से यदि किसी की आयु 60 वर्ष से अधिक होने पर उसे राज्य सरकार द्वारा ₹600 का मासिक पेंशन Kanya Abhibhavak Pension Yojana MP के तहत दिया जाता है |
60 वर्ष से अधिक होने पर पति या पत्नी में से किसी एक को ₹600 प्रतिमाह मुख्यमंत्री अभिभावक पेंशन योजना के जरिए समाज सुरक्षा की दृष्टि से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्यप्रदेश
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना |
विभाग | सामाजिक न्याय विभाग |
लागू करता | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान |
लाभार्थी | 60 वर्ष से अधिक आयु के अभिभावक |
सहायता राशि | ₹600 प्रतिमाह |
ऑफिशियल साइट | क्लिक करे |
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना कब शुरू की गई?
सामाजिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 अप्रैल 2013 को मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की शुरुआत की|
60 वर्ष से अधिक आयु के दंपत्ति जिनकी केवल कन्याएं हैं और वह भी शादी के उपरांत अपनी ससुराल चली गई हैं ऐसी स्थिति में उन दंपतियों को ₹600 मासिक पेंशन KANYA ABHIBHAVAK PENSION YOJANA के जरिए दिया जाता है ।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लाभ
Kanya Abhibhavak Pension Yojana MP मे कन्या के शादी के उपरांत उसके माता-पिता में किसी एक को इस योजना के जरिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से ₹600 राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है ।
कन्या अभिभावक पेंशन योजना का उद्देश्य
कन्या के विवाह के उपरांत उन दंपतियों को प्राय अकेला रहना पड़ता है जिनके पुत्र नहीं है वृद्धावस्था में तो उन्हें और भी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । ऐसी स्थिति में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की शुरुआत की गई ।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना पात्रता
- आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए
- आवेदन करने वाले दंपत्ति में किसी एक की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए
- दंपत्ति को केवल पुत्रियां संतान के रूप में होनी चाहिए कोई भी जीवित पुत्र नहीं होना चाहिए
- दंपत्ति आयकर दाता नहीं होना चाहिए
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में कौन कौन दस्तावेज लगेंगे
- दंपत्ति को केवल कन्या है कोई भी जीवित पत्र नहीं है से संबंधित प्रमाण पत्र
- दंपत्ति आयकर दाता नहीं है से संबंधित घोषणा पत्र स्वप्रमाणित करके देगा
- आवेदन कर्ता का निवास प्रमाण पत्र
- उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र
- पति-पत्नी का संयुक्त फोटो अथवा पति या पत्नी मिलेगी किसी की मृत्यु होने के उपरांत जीवित का एक फोटो
- विधवा या परित्यक्ता होने की दशा में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र या प्राधिकार पत्र की का प्रमाणित प्रति
- बैंक पासबुक की छायाप्रति
- आधार कार्ड की छाया प्रति
MP MUKHYAMANTRI KANYA ABHIBHAWAK PENSION YOJANA FORM
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना Form pdf डाउनलोड करके प्रिंट कर लें और अच्छी तरह से भरने उसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेज की छाया प्रति के साथ अपने नजदीकी कार्यालय में जमा करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं ।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना Form pdf डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना आवेदन कैसे करे?
Kanya Abhibhavak Pension Yojana MP का आवेदन दो तरीकों से हो सकता है
ऑनलाइन आवेदन
- लोक सेवा केंद्र, एमपी ऑनलाइन किओस्क तथा सीएससी केंद्र के जरिए निर्धारित प्रपत्र तथा संबंधित दस्तावेजों को देकर आप अभिभावक पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन
- निर्धारित आवेदन पत्र को भली-भांति भरकर संबंधित दस्तावेज के साथ ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, में जमा करके अपना आवेदन करा सकते हैं ।
- शहरी क्षेत्र के लिए नगर पालिका एवं नगर निगम तथा नगर परिषद के कार्यालयों में संबंधित दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र भरकर जमा कर दें ।
आशा करता हूं मेरे द्वारा मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी । यदि आप किसी अन्य योजना के बारे में जानना चाहते हैं या आपका कोई सुझाव है कोई शिकायत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ।
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