भाग्यलक्ष्मी योजना ऑनलाइन फॉर्म : बेटी पैदा होते ही मिलेंगे इतने रुपये

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भाग्यलक्ष्मी योजना ऑनलाइन फॉर्म

भाग्यलक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश सरकार के महिला कल्याण विभाग द्वारा कन्याओं के प्रति अच्छी अवधारणा विकसित करने के लिए शुरू की गयी है | गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बेटियों को सरकार उनकी शिक्षा एवं उनकी 21 वर्ष की उम्र हो जाने पर 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की शुरुआत भाग्यलक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश के नाम से की है |

बिटिया के जन्म लेने पर सरकार की तरफ से 50000 / रु० देने की घोषणा की गयी है | साथ ही माँ को भी 5100 / रु० और मिलेंगे | ये पैसे direct लाभार्थी के खाते में मिलेंगे |

भाग्यलक्ष्मी योजना ऑनलाइन फॉर्म से जुड़ी सभी जानकारी के बारे में जानने के लिए इस पोस्ट को अंत तक जरुर पढ़ें |

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यूपी में भाग्यलक्ष्मी योजना क्या है?  

सभी पूर्व प्रचलित किंवदंतियों को ख़त्म करने , बेटियों के जन्म को बढ़ावा देने , बेटियों की शादी को लेकर चिन्तित रहने जैसे तमाम कारणों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भाग्यलक्ष्मी लक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश की शुरुआत की है |

   इस योजना में कन्या के जन्म के 1 वर्ष के भीतर आवेदन करने पर 50000/ रु० की आर्थिक सहायता सरकार देगी और उसकी अच्छे से पोषण हेतु 5100/ रु० अतिरिक्त उसकी माँ को भी मिलेगा |

इसके अलावा भी सरकार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को बेटी की शिक्षा एवं उसकी 21 वर्ष हो जाने पर 2 लाख रुपये  आर्थिक सहायता के रूप में देगी |

भाग्यलक्ष्मी योजना ऑनलाइन फॉर्म का उद्देश्य

  •  प्रदेश में बालिकाओं के लिंगानुपात को कम करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है | 
  • समाज में लोगों की बेटियों के प्रति नकारात्मक सोच में बदलाव लाने के लिए 
  • बेटियों के जीवन स्तर में सुधार लाना
  • भ्रूण हत्या को पूरी तरह से समाप्त करना
  • गरीब परिवार की बेटी की शादी को लेकर चिंता को समाप्त करना 

उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी स्कीम के मुख्य बिंदु

योजना का नाम भाग्यलक्ष्मी योजना 
राज्य उत्तर प्रदेश
लाभार्थी उत्तर प्रदेश की बेटियां
मिलने वाली धनराशि 50000 / रु० 
जन्म देने वाली माँ को 5100/ रु० 
बेटी के 21 वर्ष के बाद2 लाख 
विभाग महिला एवं बाल विकास
Official site mahilakalyan.up.nic.in

यह भी जाने : कन्या सुमंगला योजना का आवेदन कैसे करें?

भाग्यलक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश के लाभ 

कन्या जन्म योजना उत्तर प्रदेश के निम्न लाभ हैं 

  • परिवार में बिटिया का जन्म होने पर 50000/ (पचास हजार) रु० का लाभ होगा जो खाते में ही मिलेगा
  • बिटिया का पालन पोषण अच्छे से हो इसके लिए उसकी माँ को भी 5100/ (पांच हजार एक सौ ) रु० अतिरिक्त मिलेंगे
  • बिटिया के 21 वर्ष के हो जाने पर 2 लाख रु० अतिरिक्त मिलेंगे जिससे बाल विवाह जैसी समस्या को रोकने में लाभ होगा 
  • लड़कियों के बाल मजदूरी पर रोक लगाने में सहायक
  • भाग्यलक्ष्मी योजना के अंतर्गत शिक्षा के लिए 
  1. 3000/ रुपये कक्षा 6 में ,
  2. 5000/ रु० कक्षा 8 में
  3. 7000/ रुपये कक्षा 10 में 
  4. 8000/ रुपये कक्षा 12 में 

  पहुँचने पर मिलेंगे |

  • उत्तर प्रदेश में इस योजना से बालक और बालिका का लिंगानुपात में सुधार होगा
  • भ्रूण हत्या पर रोक लग सकेगी
  • भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के सभी गरीब परिवार के बेटियों को मिलेगा 
  • बिटिया की बीमारी की दशा में 25000 /- रुपये का मेडिक्लेम भी सरकार द्वारा मिलेगा

भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए कौन पात्र है?

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए 
  • लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय रुपये 2 लाख से कम होनी चाहिए
  • बिटिया के जन्म के एक वर्ष के भीतर ही आवेदन करना होगा
  • आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए
  • बालिका का दाखिला आंगनवाडी केंद्र में करना आवश्यक है
  • शिक्षा हेतु दाखिला सरकारी स्कूल में होना चाहिए 
  • 18 वर्ष से कम उम्र में शादी नहीं करना होगा 
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए बालिका का जन्म 2006 के बाद हुवा हो 

भाग्य लक्ष्मी योजना में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?

यदि कोई भी व्यक्ति इस योजना की सभी पात्रता मानदंडो को पूरा करता है तो उसे निम्न दस्तावेज़ देने होंगें –

  • जिस अस्पताल में बच्ची का जन्म हुवा है उससे जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस योजना में सलंग्न करना होगा 
  • माता पिता का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • इनकम सर्टिफिकेट
  • आवेदक का मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज़ का फोटो 
  • बैंक का पासबुक

यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना की कुछ जरूरी जानकारी

यदि आप आवेदन करने जा रहे हैं तो आवेदन करने से पहले कुछ जरूरी बातों को जानना आपके लिए आवश्यक है 

  • यह  योजना  केवल बेटियों के लिए ही शुरू की गयी है 
  • इस योजना में मिलने वाली धनराशि केवल बैंक खाते में ही DBT के माध्यम से मिलेगी किसी भी अन्य माध्यम से नहीं
  • यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के महिला व बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है 
  • 2 लाख रुपये बालिका के 21 वर्ष के होने के पश्चात् ही मिलेंगे 
  • बिटिया का आधार कार्ड भी होना चाहिए
  • आवेदनकर्ता का राशन कार्ड होना जरूरी है

भाग्यलक्ष्मी योजना में आवेदन कैसे करें?

  • इस योजना में आवेदन करने के लिए भाग्यलक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश फॉर्म को डाउनलोड करें 

          डाउनलोड भाग्यलक्ष्मी फॉर्म पीडीऍफ़ 

  • डाउनलोड होने के बाद इसका प्रिंट निकाल ले 
  • प्रिंट फॉर्म में मांगी गयी सारी जानकारी जैसे आवेदन का नाम , पिता का नाम , बच्ची का नाम , पेशा , माता का नाम आदि को सही सही भरें 
  • कोई भी त्रुटी होने पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है 
  • फॉर्म में दिए गए सभी प्रपत्र को भी सही सही भर कर साथ में सभी प्रपत्र पर सभी जगह सिग्नेचर अनिवार्य रूप से करें 
  • फॉर्म भर कर साथ में अनिवार्य दस्तावेज की छायाप्रति साथ में सलंग्न जरुर करें 
  • फॉर्म भरने के पश्चात अपने जिला कल्याण विभाग में या फिर आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के पास जमा दे |

आशा करता हूँ मेरे द्वारा भाग्यलक्ष्मी योजना ऑनलाइन फॉर्म के बारे में दी गयी सारी जानकारी आपको अच्छी लगी |

यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है या फिर कोई सुझाव हो तो हमें जरूर कमेंट करें |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 

भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ किसे मिलेगा

इस योजना लाभ उत्तर प्रदेश के सभी बेटियों को मिलेगा

भाग्यलक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कितनी राशि मिलेगी

5100/ रु० माँ को अच्छे पोषण हेतु , 50000/ रुपये बालिका के नाम जमा होंगे , और बालिका के 21 वर्ष के हो जाने पर 2 लाख रुपये अलग से मिलेंगे

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भाग्यलक्ष्मी योजना

आवेदन फॉर्म भरने के बाद कहाँ जमा करना होगा

भाग्यलक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश का फॉर्म भरने के बाद अपने जिले के समाज कल्याण ऑफिस या नजदीकी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता के पास जमा करना होगा

भाग्यलक्ष्मी योजना में आवेदन कब तक कर सकते हैं

स योजना का लाभ लेने के लिए बेटी के जन्म के 1 वर्ष के अंदर तक आवेदन कर सकते हैं

उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना कब शुरू हुई

बालिकाओं के बेहतर भविष्य के लिए छात्रवृत्ति देने  के उद्देश्य से भाग्यलक्ष्मी योजना  की शुरुआत 2017 में की गई

भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए कौन पात्र है

मार्च 2006 के बाद जन्म लेने वाली सभी बालिकाएं जिनकी परिवार की वार्षिक आय ₹200000 से कम है इस योजना के लिए पात्र हैं |  इसका लाभ केवल दो  बालिकाओं को ही मिल सकता है

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