मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना UP 2024

मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना UP  : किसी भी परिवार का मुखिया सदस्य  उस परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यदि वह एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है तो ऐसे में उस परिवार के लिए उसकी महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है |  और यदि किसी कारणवश उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार पर दुखों का पहाड़ गिर जाता है 

ऐसे में  उस परिवार  की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने rashtriya parivarik labh yojana एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो उस परिवार की तात्कालिक आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में सहयोग करते हैं

 आज के इस पोस्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे कर सकते हैं,  इसके साथ ही इस पोस्ट में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है,  इसके उद्देश्य क्या है तथा इसके पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेजों का भी विवरण आप साझा करेंगे |

यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करें  तो इस पोस्ट से आप आसानी से जान सकते हैं 

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है 

18 से  60 वर्ष के ऐसे महिला या पुरुष जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के मुखिया अथवा सदस्य थे जिन पर परिवार के जीविकोपार्जन का संपूर्ण दायित्व था  उनकी मृत्यु के पश्चात सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में परिवार के तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 30000 रुपये की आर्थिक सहायता राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत देने की शुरुआत की है 

पीड़ित परिवार को राज्य सरकार 30 हजार रुपये एकमुश्त देती है यह यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से ही हो रहा है | आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं 

Rastriya Parivarik Labh Yojana Highlights

पोस्ट यूपी पारिवारिक लाभ योजना
राज्य उत्तर प्रदेश 
उद्देश्य आर्थिक मदद देना 
लाभार्थी उप्र के सभी निवासी 
सहायता राशि 30000 रुपये 
ऑफिसियल साइट http://nfbs.upsdc.gov.in/
मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना UP

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य

यदि के परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के सामने आर्थिक तंगी की स्थिति आ जाती है जिसकी भरपाई करपाना बहुत मुश्किल है | इसे देखते हुए समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत की गई | 

UP PARIWARIK LABH YOJANA का उद्देश्य ऐसे ही गरीब परिवार जिनकी मुखिया की असमय निधन से उनके ऊपर दुखो का पहाड़ टूटता है उनकी सहायता करना है | 

सरकार परिवार को 30000 रुपये आर्थिक मदद देकर ऐसे परिवार को विपत्ति के समय संभालने का काम करती है  

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता

  •  आवेदक परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए 
  • मृतक व्यक्ति की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए 
  • मृतक व्यक्ति परिवार का मुखिया सदस्य होना चाहिए 
  • NFBS के अंतर्गत ग्रामीण परिवार की वार्षिक आय 46000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए 
  • NATIONAL BENEFIT SCHEME के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में परिवार की वार्षिक आय 56000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए 

पारिवारिक लाभ में कौन कौन से कागज लगते हैं? 

  • मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
  •  मृतक की आयु संबंधित प्रमाण पत्र
  •  कुटुंब रजिस्टर की नकल
  •  आवेदक का बैंक पासबुक
  •  आवेदक का मोबाइल नंबर 
  • आवेदक की आधार कार्ड की छाया प्रति
  •  आवेदक का आय प्रमाण पत्र
  •  आवेदक का हस्ताक्षर  या अंगूठा निशान
  •  आवेदक  का पासपोर्ट साइज फोटो

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन कैसे करें 

  • पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक साइट पर जाएं  जिसका लिंक नीचे दिया गया है

रास्ट्रीय पारिवारिक लाभ के लिए क्लिक करें

  •  अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा
मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना UP
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन कैसे करें
  •  जिसमें  आप नया पंजीकरण पर क्लिक करें
  • जैसे आप पंजीकरण पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक फार्म ओपन होगा
रास्ट्रीय पारिवारिक लाभ
  •  अब आप  अपने जिले को चुने,  तथा निवास का प्रकार शहरी अथवा ग्रामीण चुने
  •  फार्म को सही तरीके से भरे जैसे,  आवेदक का नाम,  आवेदक का पहचान पत्र संख्या, बैंक खाता संख्या,  आय प्रमाण पत्र संख्या आदि
  •  इसके साथ ही जरूरी दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र,  पहचान प्रमाण पत्र बैंक पासबुक की फोटो कॉपी, आवेदक का हस्ताक्षर एवं मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र को अपलोड करें
  • अंत में कैप्चा कोड डालें और घोषणापत्र पर क्लिक करके   सबमिट फार्म पर क्लिक करें
  •  इस प्रकार आपका फार्म सफलतापूर्वक भरा जाए इसका प्रिंट आउट निकाल कर कार्यालय में जमा कर दें

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति 

  • परिवारिक लाभ योजना की स्थिति देखने के लिए ऑफिशियल साइट पर जाएं
  •  फिर उसके बाद आवेदन पत्र की स्थिति पर क्लिक करें
  • अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आप अपने जिले को  चुने
  •  फिर अकाउंट नंबर अथवा रजिस्ट्रेशन नंबर को चुने और सर्च बटन पर क्लिक करें
  •  जैसे ही आप सर्च  बटन पर क्लिक करेंगे आपकी आवेदन की स्थिति आपके सामने आ जाएगी

मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना UP हेल्पलाइन नंबर 

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से संबंधित किसी भी सहायता एवं शिकायत के लिए आप नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं |

18004190001

इसके अलावा आप निम्नलिखित पते पर भी संपर्क कर सकते हैं अथवा अपनी समस्या को किसी रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेज सकते हैं
समाज कल्याण विभाग,उत्तर प्रदेश
पता : कल्याण भवन प्राग नारायण रोड, लखनऊ – 226001 (उत्तर प्रदेश)

आप चाहे तो ईमेल भी कर सकते हैं उसकी मेल आईडी है
ईमेल :director.swd@dirsamajkalyan.in
आप हमे भी किसी सहायता के लिए कमेन्ट कर सकते हैं 

दोस्त हूं इस आर्टिकल में हमने आपको बताया कि आप मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना UP में आवेदन कैसे कर सकते हैं |  इसके साथ ही इसके पात्रता एवं दस्तावेज के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई है |  इस वेबसाइट पर हम सभी सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताते हैं ऐसी जानकारियों के लिए हमारी वेबसाइट को देखते रहे हैं |

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना Form FAQ 

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र का कोई भी  परिवार का सदस्य आवेदन कर सकता है

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना क्या है?

 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मुखिया के मृतक होने पर सरकार द्वारा परिवार को एकमुश्त ₹30000 देने की योजना है

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