हेलो दोस्तों राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जिलेवार लिस्ट कैसे देंखे आर्टिकल में आपका स्वागत है | जैसा कि आप सभी जानते हैं सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित हैं परंतु ऐसे परिवार जिनके मुख्य कमाने वाले व्यक्ति जिस पर पूरा परिवार आर्थिक रूप से निर्भर था उस व्यक्ति की अचानक मृत्यु के पश्चात परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है ऐसे परिवारों की आर्थिक सहायता हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का शुभारंभ किया गया है|
इस पोस्ट के माध्यम से मैं आपको यूपी पारिवारिक लाभ योजना के लाभ एवं पात्रता संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इस पोस्ट को पूरा पढ़ें |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जिलेवार लिस्ट कैसे देंखे
- राष्ट्रीय परिवारिक लाभ के लाभार्थियों की जिलेवार लिस्ट देखने के लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या फिर उसके ऑफिशियल साइट पर जाएं
- जैसे आप ऑफिशियल साइट पर जाएंगे आपके सामने होम खुल जाएगा जैसा कि नीचे दिया गया

- अब आपको जनपद वार लाभार्थियों का विवरण (जिनका बिल जेनरेट हो चुका है) लिंक पर क्लिक करना है

- आपके सामने District Wise Summary Report of Parivarik Labh Yojna का पेज खुल जाएगा
- राष्ट्रीय परिवारिक लाभ की लिस्ट में आप अपने जिले पर क्लिक करके तहसील वार रिपोर्ट देख सकते हैं
इस प्रकार आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की नई लिस्ट देख सकते हैं जिसमें सभी लाभार्थियों का विवरण मिल जाएगा जिसे आप पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं तो प्रिंट भी कर सकते हैं
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जिलेवार लिस्ट कैसे देंखे के इस पोस्ट में हमने पुरे विस्तार से स्टेप देकर बताया है | आप पारिवारिक लाभ योजना की जिलेवार नयी लिस्ट आसानी से देख सकते हैं | आशा करता यह पोस्ट आपको अच्छा लगेगा |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना शासनादेश
Rastriya pariwarik labh yojana up में सरकार ने शासनादेश भी जारी किया है जिसकी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नवत है –
- मृतक कमाने वाले मुखिया की आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम होनी चाहिए
- आवेदन 1 वर्ष के अन्दर होना चाहिए
- आवेदन भरने के बाद 3 दिनों के अन्दर आवेदन फॉर्म समाज कल्याण कार्यालय में जमा हो जाना चाहिए
- आवेदन फॉर्म के साथ सभी सम्बंधित दस्तावेज स्व प्रमाणित होने चाहिए
- पारिवारिक लाभ योजना 03 सितम्बर 2013 से लागु है
- आय प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्रों में 46080 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए
- शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय 56450 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए
शासनादेश डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें
मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना UP FAQ
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