विवाह पंजीकरण कैसे होता है ?विवाह पंजीयन के फायदे,मैरिज सर्टिफ़िकेट कैसे बनाये?मैरिज रजिस्ट्रेशन फीस, विवाह पंजीयन हेतु आवेदन पत्र कैसे भरे? विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र

भारत में विवाह को एक पुण्य काम माना जाता है और हिन्दू धर्म में इसे एक पर्व के रूप में संचालित किया जाता है | नए युगल को उसके भावी जीवन की शुभकामनाएं देने के लिए भव्य समारोह का आयोजन होता है | वैसे तो शादी प्रत्येक धर्म में , प्रत्येक जाति में , अलग अलग प्रांतों में कई तरिको से होती है | समाज में शादी तो रश्मो रिवाज़ों से मान्य होती है परन्तु क़ानूनन हर जोड़े को अपना विवाह पंजीयन करना अनिवार्य है | विवाह पंजीयन शादी को क़ानूनी मान्यता देता है और समय आने पर क़ानूनी संरक्षण भी प्रदान करता है |
आज इस पोस्ट में विवाह पंजीयन हेतु आवेदन पत्र कैसे भरे? विवाह पंजीयन के फायदे क्या है आदि के बारें विस्तार से जानेगें| आवेदन से समबन्धित सभी जानकारियों के बारें में जानने के लिए इस पोस्ट को अंत तक जरुर पढ़ें |
विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र marriage certificate
हिन्दू विवाह पंजीकरण प्रमाण को 2006 में उच्चतम न्यायालय ने अनिवार्य कर दिया | यह भारत में , विशेष विवाह अधिनियम 1955 , हिन्दू विवाह अधिनियम 1954 के तहत आवश्यक रूप से लागू है |यदि कन्या और वर दोनों हिन्दू , बौद्ध जैन या सिख हैं तो वो अपना विवाह पंजीकरण करा सकते हैं |
यदि परिवर्तित हिन्दू हैं या कोई भी पक्ष हिन्दू ,बौद्ध,जैन या सिख नहीं है तो वो विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत अपना मैरिज सर्टिफ़िकेट बनवा सकता हैं | इस तरह दोनों क़ानूनी रुप से पति पत्नी माने जायेंगे |
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यूपी विवाह पंजीकरण marriage certificate in up
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है | उत्तर प्रदेश के किसी भी जाति या वर्ग के हो सभी को विवाह पंजीयन करना अनिवार्य है | मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में संसोधित करके उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 कर दिया गया है |
मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट हेतु लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और लडके की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गयी है |
मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन यूपी विशेष
योजना | उत्तर प्रदेश विवाह पंजीयन |
लागुकर्ता | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ |
लाभार्थी | विवाहित दम्पत्ति |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
फ़ीस | 10 रु० |
ऑफिसियल साईट | https://www.igrsup.gov.in/igrsup/defaultAction.action |
विवाह पंजीयन के फायदे
विवाह पंजीकरण कराने के कई फायदे हैं | शादी का रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको निम्न फायदे होंगें
- पति पत्नी के सम्बन्ध को क़ानूनी वैधता प्राप्त होती है
- सयुंक्त बैंक खाता खोलने में सहायक
- दंपत्ति को विदेश यात्रा के समय वीजा दिलाने में सहायक सिद्ध होता है
- किसी देश में स्थायी निवास करने हेतु आवेदन करने में मददगार
- पति के स्वर्ग वास हो जाने पर यह प्रमाण पत्र पत्नी को उसका अधिकार दिलाने में सहायक
- जीवन बिमा के फायदे लेने में ( नॉमिनी ) होने की दशा में मैरिज सर्टिफ़िकेट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है
- बाल विवाह पर रोक लगाने में सहायक
- पति पत्नी के बीच तलाक होने पर गुजरा भत्ता या अन्य आर्थिक सहायता दिलाने में सहायक
- तलाक लेना भी बहुत सरल हो जाता है
- विदेश में किसी को पत्नी साबित करने में विवाह पंजीकरण सहायक होता है
विवाह प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आयु संबंधित कागज़ात
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- दंपत्ति का संयुक्त फोटो
- निवास प्रमाण पत्र (दोनों पक्षों का )
- पहचान प्रमाण पत्र (वर एवं कन्या का )
- शपथ पत्र दोनों पक्षों का
- गवाहों के पहचान पत्र
मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म हेतु आवश्यक दिशा निर्देश
यदि आप भी शादी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते है और विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो आवेदन करने से पूर्व आपको निचे दिए गए सभी दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए –
- आवेदन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में भरना होगा
- आवेदन में आप जो भी पता भरेंगे उससे सम्बंधित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा
- पासपोर्ट साइज़ फोटो , पहचान पत्र , उम्र से सम्बंधित प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र आदि अपलोड करना होगा अत: आप पहले से तैयार रखें
- दो गवाहों के भी पहचान पत्र तथा उम्र से समबन्धित प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा
- वर एवं वधु का शपथ पत्र भी अपलोड करना होगा
- सभी पूछे गए विवरणों को भलीभांति भरने के बाद सबमिट करने पर आपको एक आवेदन संख्या और पासवर्ड मिलेगा
- इसके बाद आप अनिवार्य शुल्क का भुगतान करें और इसका प्रिंट निकल लें
- आवेदन करने के 30 दिनों के अंदर किसी भी कार्यदिवस में अपने चयनित कार्यालय में जाकर सभी कागजात जमा करने होंगे
- फिर इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सफलता पूर्वक हो जायेगा
शपथ पत्र और दिए गए प्रमाण पत्र गलत पाए जाने पर आपका आवेदन निरस्त हो जायेगा
नए आवेदनकर्ता हेतु सहायक पुस्तिका
मैरिज रजिस्ट्रेशन फीस
- एक वर्ष के भीतर पंजीकरण करने पर 10 रु० शुल्क जमा करना होगा
- एक वर्ष से अधिक होने की दशा में 50 रु० विलम्ब शुल्क प्रति वर्ष की दर से देय होगा
विवाह पंजीयन हेतु आवेदन पत्र कैसे भरे?
यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या आपकी होने वाली पति/पत्नी उत्तर प्रदेश के हैं या विवाह उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर संपन्न हुआ है तो आप इन तरीकों को अपना कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
- सबसे पहले ऑफिसियल साईट पर जाएँ
- होम पेज ओपन होने के बाद बाएं साइड निचे विवाह पंजीकरण टैब दिखेगा

- उसके निचे आवेदन करें लिंक पर क्लिक करें
- फिर आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमे नवीन आवेदन प्रपत्र भरें पर क्लिक करें

- जैसे ही नवीन आवेदन प्रपत्र भरें पर क्लिक करेंगें आपके सामने फॉर्म खुल जायेगा

- फिर आपको पति का विवरण (जिसमे माता का नाम , पिता का नाम आदि ) भरना होगा
- आवेदन की सभी जानकारी भरने के बाद एक आवेदन संख्या तथा पासवर्ड प्राप्त हो जायेगा
- जिससे पुन: लॉग इन करने के बाद आवेदन शुल्क जमा करना होगा
- फिर इसके बाद आवेदन को प्रिंट करके चयनित कार्यालय में सभी दस्तावेज के साथ जमा कर देंगे
- इस तरह आपका पंजीकरण पूरा हो जायेगा
नोट : आवश्यक जानकारी
- फोटो तथा अन्य सभी दस्तावेज़ अपलोड करना जरूरी नहीं है किन्तु कार्यालय में सभी दस्तावेज़ जमा करने होंगे
- आवेदन भरने के 30 दिनों के भीतर आप किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं
महत्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न – शादी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है?
उत्तर – शादी का पंजीकरण ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों होता है सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ आप आवेदन कर सकते हैं |
प्रश्न – विवाह पंजीयन हेतु कितना शुल्क लगेगा ?
उत्तर – एक वर्ष के अंदर पंजीकरण करने पर 10 रु तथा एक वर्ष या उससे अधिक होने पर 50 रु० प्रति वर्ष देना होगा |
प्रश्न -विवाह पंजीकरण में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
उत्तर – पहचान पत्र , उम्र से समबन्धित प्रमाण पत्र , निवास प्रमाण पत्र , गवाहों के पहचान तथा निवास प्रमाण पत्र ,
उम्मीद है आपको विवाह पंजीयन कैसे बनाया जाता है के बारें में सारी जानकारी हो गयी होगी , यदि फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप हमे कमेन्ट के जरिये पूछ सकते हैं |