UP parivarik labh yojana check status 2024

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना Online Form, up parivarik labh yojana check status, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता, मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना UP, पारिवारिक लाभ लिस्ट सूची, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, पारिवारिक लाभ आवेदन की स्थिति

इस लेख में हम parivarik labh yojana check status (पारिवारिक लाभ की स्थिति कैसे देखें?) के बारे में विस्तार से  जानेंगे |

 यदि किसी परिवार के मुखिया सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो ,उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत  ₹30000 का अनुदान दिया जाता है |

 परिवार को तात्कालिक रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से parivarik labh yojana की शुरुआत की गई है,  ताकि जिन परिवारों ने कमाई करने वाले सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो ऐसे परिवार को सामाजिक एवं आर्थिक तौर पर हुई क्षति को भर पाना आसान नहीं है |

यूपी के समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही rashtriya parivarik labh yojna  का आवेदन कैसे करें तथा राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योज ना की स्थिति  देखने के लिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें | 

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना Online Form

नेशनल बेनिफिट स्कीम के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा,  जिससे राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता मिल सके |

परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य की एक हो जाने पर होने वाली क्षति को ऐसे तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता ,  परंतु तात्कालिक रूप से उसे आर्थिक सहायता देकर सरकार उसकी  कमी की भरपाई का प्रयास करती है,  जिसके फलस्वरूप सरकार द्वारा ₹30000 का आर्थिक अनुदान परिवार को मुहैया कराया जाता है

परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद परिवार का कोई भी सदस्य राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना का ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है और इस योजना का लाभ ले सकता है |

 सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल जारी किया है जिसके जरिए घर से अथवा किसी भी जनसेवा केंद्र से इस योजना में ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है |

parivarik labh yojana check status

यदि आपने  राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन किया है और उसकी स्थिति देखना  चाहते हैं तो नीचे दे के तरीके अपनाएं –

स्टेप 1 – पारिवारिक लाभ योजना चेक स्टेटस देखने के लिए आपको ऑफिशियल साइट पर जाना होगा जिसका लिंक नीचे दिया गया है |

स्टेप 2 – अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा फिर आप को आवेदन पत्र की स्थिति लिंक पर क्लिक करना होगा जैसा कि चित्र में दिखाया गया है |

parivarik labh yojana check status
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(आवेदन पत्र की स्थिति पता करने हेतु यहाँ क्लिक करें)

स्टेप 3 – अब आपके सामने एक नया फिर ओपन होगा जिसमें अपने जिले का चुनाव करते हुए खाता नंबर अथवा रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर सर्च बटन पर क्लिक करना होगा 

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स्टेप 4 – अब आपके सामने  राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना की स्थिति देखी जाएगी जिसमें आवेदन संख्या, आवेदक के नाम , आवेदकअकाउंट नंबर, तथा वेरिफिकेशन की स्थिति के साथ ही यदि  पीएफएमएस के माध्यम से पैसा  खाते में चला गया है तो उसकी भी  स्थिति पता चल जाएगी |

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के फायदे क्या हैं?

उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन के उपरांत आवेदक को निम्न लाभ प्राप्त होंगे 

  • परिवार के मुखिया सदस्य की मृत्यु हो जाने पर राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ मिल सकता है
  •  इस योजना में आवेदन करने के उपरांत परिवार को ₹30000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है
  • मृत्यु के उपरांत आवेदन करने पर 45 दिनों के भीतर ही सहायता अनुदान राशि का भुगतान लाभार्थी के खाते में कर दिया जाता है
  •  उत्तर प्रदेश के सभी  गरीब परिवार इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं
  • National family benefit scheme का लाभ ऑनलाइन आवेदन करके आसानी से उठाया जा सकता है

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए पात्रता क्या है?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता निम्नलिखित है 

  •  आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए
  • परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 46000 तथा शहरी क्षेत्रों में 56000 से अधिक नहीं होनी चाहिए
  • मृतक की आयु 18  वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए
  • मृतक परिवार का कमाऊ सदस्य होना चाहिए तथा परिवार में अन्य कोई भी सदस्य कमाने वाला ना हो

पारिवारिक लाभ में कौन कौन से कागज लगते हैं?

मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना UP में आवेदन करने से पहले आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है –

  • मृतक व्यक्ति का मृतक सर्टिफिकेट
  •  आवेदन करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड
  •  आवेदक का बैंक अकाउंट नंबर
  •  आवेदन करने वाले व्यक्ति का मोबाइल नंबर
  •  मृतक व्यक्ति के उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र
  •  आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो 
  • आवेदन कर्ता का आय प्रमाण पत्र

राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के लिए अप्लाई कैसे करें?

UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana में आवेदन करने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे –

स्टेप – 1 

सर्वप्रथम आपको उत्तर प्रदेश शासन के समाज कल्याण द्वारा जारी ऑफिशियल साइट पर जाना होगा |  आप दिए गए लिंक के जरिए ऑफिशियल साइट पर जा सकते हैं |

 ऑफिशियल साइट

स्टेप – 2 

होम पेज पर आपको ‘नया पंजीकरण’ लिंक पर क्लिक करना होगा जैसा कि चित्र में दिखाया गया है

स्टेप – 3 

 अब आपके सामने  पारिवारिक लाभ का आवेदन फार्म  खुल जाएगा जिसमें सारी जानकारी जैसे – जनपद,  आवेदक का विवरण (जिसमें उसका नाम पूरा पता तथा खाता संख्या) , मृतक का विवरण ( नाम,  तिथि तथा उम्र से संबंधित कागजात भी अपलोड करने होंगे )  भरना होगा 

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स्टेप – 4 

 जैसे ही  कैप्चा डाल कर आप सबमिट करेंगे आपका आवेदन सफलता पूर्वक हो जाएगा और आपके  पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पंजीकरण संख्या प्राप्त हो जाएगी |

पारिवारिक लाभ लिस्ट सूची

पारिवारिक लाभ योजना की नई लिस्ट देखने के लिए बताए गए तरीके अपनाएं

  • राष्ट्रीय परिवारिक लाभ की ऑफिशियल साइट पर जाएं
  • होम पेज पर जनपद वार लाभार्थियों का विवरण (जिनका बिल जेनरेट हो चुका है) लिंक पर क्लिक करें
  •  नए पेज में अपने वित्तीय साल को चुनते हुए अपने जिले को चुने
  • फिर अपने तहसील तथा ब्लॉक अथवा नगर निगम का चुनाव करें
  • अंत में अपने ग्राम पंचायत को चुनते हुए  गांव को  सेलेक्ट करें
  •  इस प्रकार आपके सामने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की लिस्ट खुल जाएगी 

parivarik labh yojana check status इस पोस्ट के माध्यम से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति उप देख सकते हैं और इसके साथ ही राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम) मैं आवेदन भी कर सकते हैं |

आपको हमारा यह पोस्ट कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट को कर सकते हैं |

परिवारिक लाभ  ऑफिशियल साइटक्लिक करें
होम पेजgraminyojana.com

Rastriya Pariwarik Labh Yojana FAQ

पारिवारिक लाभ का पैसा कब मिलेगा?

पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने के बाद 45 दिनों के अंदर अनुदान राशि मिल जाएगी

मृत्यु के बाद कितने पैसे मिलते हैं?

यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को परिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत ₹30000 मिलते हैं

कौन-कौन सी महिलायें पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कर सकती हैं?

ऐसी सभी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु अभी हाल ही में हुई है राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं,  परंतु पति की मृत्यु हुए 45 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए

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