प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारा सभी मजदूर चाहे घर में मजदूरी करते हैं या , सड़क किनारे ठेला लगाने वाले , मिड-डे मील वर्कर, पल्लेदारी करने वाले , ईंट भट्ठा पर काम करने वाले , हो आदि के समान अन्य व्यवसायों में हो सबको एक निश्चित मासिक पेंशन सुनिश्चित करता है |
प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत
इस योजना को गुजरात के वस्त्राल में 15 फरवरी 2019 में प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की जिसे श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता है |
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना केंद्र सरकार की योजना है जो असंगठित श्रमिकों की बुढ़ापे की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए शुरू की गई दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजना है |
प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना के उद्देश्य
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसका उद्देश्य कपड़े धोने वाले , रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, असंगठित श्रमिकों के साथ-साथ वृद्धावस्था समूह को सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करना है।
PMSYM योजना के लाभ
यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सीधे लाभान्वित करने के लिए है और इसमें कृषि श्रमिकों, कुशल श्रमिकों, बीड़ी बनाने वाले , हथकरघा मजदूर , चमड़े के काम करने वाले मजदूर या इसी तरह के अन्य व्यवसायों के मजदूर शामिल हैं।
भारत में लगभग 42 करोड़ असंगठित मजदूर हैं। इस योजना के तहत, 60 वर्ष की आयु के बाद लाभार्थी को मासिक 3000 / – रुपये की एक सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी |
इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ नीचे दिए गए हैं –
- योजना की अवधि पूरी होने पर, व्यक्ति 3000 / – रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त करने का हक़दार होगा। पेंशन राशि पेंशन धारकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की सहायता करने में मदद करती है।
- पेंशन की प्राप्ति के दौरान लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी द्वारा प्राप्त पेंशन का 50% जीवन साथी को पारिवारिक पेंशन का हक़दार होगा।
- यदि किसी लाभार्थी ने नियमित योगदान दिया है और किसी भी कारण से मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले हो गई है तो उसका / उसके पति को नियमित योगदान के भुगतान के बाद योजना में शामिल होने और जारी रखने या बाहर निकलने के प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकलने का हक़दार होगा।
- यदि आवेदक की आयु 60 वर्ष हो जाती है, तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है और उसे हर महीने एक निश्चित पेंशन राशि उसके द्वारा दिए गए खाते में जमा हो जाएगी ।
योजना को छोड़ने पर मिलने वाले लाभ
एक आयु के बाद पेंशन राशि पेंशन व्यक्ति को उसकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने करने में सहायता प्रदान करती है।
यदि कभी भी व्यक्ति इस योजना को बीच में बंद करना चाहता है तो उसे निम्न लाभ होंगे –
- कोई भी लाभार्थी इस योजना को योजना में शामिल होने की तिथि से 10 वर्ष से कम अवधि के भीतर वापस लेता है, तो उसके द्वारा केवल मूल राशि व बचत बैंक दर से देय ब्याज के साथ उसे वापस कर दिया जाएगा।
- यदि लाभार्थी उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरी होने के बाद बाहर निकलता है, लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले, तो उसके द्वारा जमा की राशि संचित ब्याज पेंशन फंड या बचत बैंक की ब्याज दर से अर्जित उसके साथ ही उसे वापस लौटायी जाएगी|
- यदि किसी कारण से लाभार्थी की मृत्यु हो गई है और उसने ने नियमित योगदान दिया है, तो उसका जीवन साथी इस योजना के साथ नियमित रूप से योगदान के भुगतान को जारी रखने का हकदार होगा|
- लाभार्थी और उसके द्वारा नामित की मृत्यु के बाद, राशि को वापस फंड में जमा किया जाएगा।
*PM SYM* योजना की पात्रता
प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन के तहत पात्र की शर्ते निचे दी गयी है –
- व्यक्ति 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच की आयु का असंगठित श्रमिक होना चाहिए।
- उसकी मासिक आय15,000 या इससे कम होनी चाहिए। ।
नोट – कोई भी व्यक्ति जो ईपीएफ / एनपीएस / ईएसआईसी का लाभ ले रहा और आयकर दाता है, वह पीएम-एसवाईएम योजना के लिए लिए पात्र नहीं होगा।
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प्रधानमंत्री श्रम-योगी मान धन योजना रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक दस्तावेज
कोई भी व्यक्ति जो इस योजना का लाभ लेना चाहता है उसके पास निम्न दस्तावेज होने चाहिए –
- आधार कार्ड
- बैंक या डाकघर का खाता नंबर
- मोबाइल नंबर
PM – SYM योजना में निवेश चार्ट
आयु | आवेदक द्वारा जमा की राशि | सरकार की जमा की राशि | कुल योगदान |
18 | 55 | 55 | 110 |
19 | 58 | 58 | 116 |
20 | 61 | 61 | 122 |
21 | 64 | 64 | 128 |
22 | 68 | 68 | 136 |
23 | 72 | 72 | 144 |
24 | 76 | 76 | 152 |
25 | 80 | 80 | 160 |
26 | 85 | 85 | 170 |
27 | 90 | 90 | 180 |
28 | 95 | 95 | 190 |
29 | 100 | 100 | 200 |
30 | 105 | 105 | 210 |
31 | 110 | 110 | 220 |
32 | 120 | 120 | 240 |
33 | 130 | 130 | 260 |
34 | 140 | 140 | 280 |
35 | 150 | 150 | 300 |
36 | 160 | 160 | 320 |
37 | 170 | 170 | 340 |
38 | 180 | 180 | 360 |
39 | 190 | 190 | 380 |
40 | 200 | 200 | 400 |
PM-SYM के लिए नामांकन कैसे करें?
कोई भी इच्छुक व्यक्ति जो इस योजना की सभी पात्रता के मानदंडो को पूरा करता हो निचे दिए गए चरण को अपना कार इस योजना का लाभ ले सकता है –
- नजदीकी जनसेवा केंद्र / CSC सेण्टर पर जाये
- जनसेवा केंद्र संचालक आपके आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन करेगा
- व्यक्ति का नाम और जन्मतिथि को ऑनलाइन फॉर्म में भरेगा
- ओटीपी आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पे आएगा
- केंद्र संचालक उसके जरिये वेरीफाई करेगा
- सिस्टम व्यक्ति की आयु के अनुसार मासिक देय योगदान की गणना करेगा
- आवेदक को पहली क़िस्त कैश ही केंद्र संचालक को देनी होगी
- केंद्र संचालक ऑटो डेबिट फॉर्म प्रिंट करेगा
- व्यक्ति को फॉर्म पे साइन करेगा फिर ऑपरेटर उसे साइट पर अपलोड करेगा
- फिर एक यूनिक श्रम योगी मानधन योजना नंबर जरी होगा
इस प्रकार PMSYM कार्ड प्रिंट आवेदक को प्राप्त हो जायेगा |
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अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की महत्वपूर्ण जानकारी जिसे आवेदन से पहले जानलेना बहुत ही जरुरी है –
- व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए |
- पेंशन की मासिक क़िस्त आवेदक के उम्र के हिसाब से निर्धारित होगी|
- जीतनी रकम व्यक्ति द्वारा जमा की जाएगी उतनी ही रकम सरकार भी जमा करेगी|
OFICIAL SITE : SHRAM YOGI YOJANA
HELPLINE NO. – 1800 -267-6888
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