हरियाणा पहचान पत्र योजना क्या है? हरियाणा पहचान पत्र योजना में लाभार्थी सूची कैसे देखें? हरियाणा परिवार पहचान पत्र में आवेदन कैसे करें? हरियाणा परिवार पहचान पत्र अपडेट कैसे करें?
हरियाणा की राज्य सरकार ने हरियाणा के लिए अभी हाल ही में हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना लागू की है, जिसके अंतर्गत वहां के लोगों के पहचान सरकार के पास रहेगी। आज आप सभी लोगों को हमारे द्वारा लिखे गए इस महत्वपूर्ण लेख के माध्यम से हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना से जुड़े हुए सभी प्रकार के जानकारियों को बताया जाएगा।
यदि आप हरियाणा के निवासी हैं और अपना आवेदन हरियाणा परिवार पहचान पत्र में करवाना चाहते हैं, तो कृपया आप हमारे द्वारा लिखे गए इस महत्वपूर्ण लेख को अवश्य पढ़ें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं।
हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना की संक्षिप्त जानकारी
योजना का नाम | हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना |
योजना की घोषणा डेट | 2 जनवरी 2019 |
योजना की लॉन्च डेट | 25 जुलाई 2019 |
योजना की शुरुआत | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर |
कौन हो सकता है लाभार्थी | हरियाणा राज्य के 54 लाख परिवार |
आधिकारिक वेबसाइट | click here |
हरियाणा परिवार पहचान पत्र क्या है?
हरियाणा परिवार पहचान पत्र एक सरकारी योजना है, जोकि राज्य सरकार द्वारा संचालित की गई है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र में एक परिवार के सभी सदस्यों को एक ही कार्ड में जोड़ा जाता है और उस कार्ड का एक 14 अंकों का कोड होता है, जो कि प्रत्येक परिवार को दिया जाता है।
परिवार को दिए जाने वाले कार्ड पर यह 14 अंकों का विशिष्ट कोड लिखा होता है, इसी कोर्ट के माध्यम से हम अपने परिवार पहचान पत्र के स्टेटस को चेक करते हैं।
राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा, कि क्या वहां के परिवार को समय पर संचालित की जा रही योजनाओं का लाभ मिल रहा है, या नहीं, क्योंकि वर्तमान समय में धोखाधड़ी काफी ज्यादा हो रहा है और इसी कारण इस योजना का संचालन किया गया है।
यह कार्य पूर्ण रूप से ऑनलाइन प्रक्रिया पर आधारित है, इस योजना के लाभ के लिए आपको केवल इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे अपना आवेदन करना है। आप जब इस योजना में जुड़ जाते हैं, तो मात्र कुछ ही दिनों में आपके घर पर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से एक कार्ड आ जाता है, यही कार्ड आपका हरियाणा परिवार पहचान पत्र कार्ड होता है।
हरियाणा परिवार पहचान पत्र की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई?
हरियाणा परिवार पहचान पत्र की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा शुरू किया गया था।
मनोहर लाल खट्टर जी ने 2 जनवरी 2019 को इस योजना की घोषणा कर दी थी और इस योजना को हरियाणा में 25 जुलाई 2019 को लागू कर दिया गया और इसी डेट से इस योजना के लिए आवेदन किया जा रहा है, वर्तमान समय में भी इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है।
हरियाणा परिवार पहचान पत्र का क्या उद्देश्य है?
हरियाणा परिवार पहचान पत्र हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा एक मुख्य उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस योजना की मदद से किसी एक परिवार के मुखिया के नाम के साथ साथ सभी व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ होता है|
जिससे एक परिवार के सभी सदस्यों के बारे में डाटा कलेक्ट किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत नागरिकों को केंद्र के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है या नहीं इसका निर्धारण करना है।
वर्तमान समय में भ्रष्टाचार धीरे-धीरे लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार को कम करने और राज्य में उपस्थित अवैध आवेदन कर्ता का पता लगाने के लिए इस योजना की शुरुआत की हैं।
परिवार पहचान पत्र के क्या क्या लाभ है?
- इस योजना के माध्यम से आपके परिवार के सभी सदस्यों का डाटा कलेक्ट किया जाएगा और सरकार द्वारा शुरू की गई सभी योजना का लाभ आपको सर्वप्रथम मिल जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से परिवार के सदस्यों की उम्र और योग्यता के अनुसार उन्हें लाभ प्राप्त करा जा सकता है।
- इस योजना के माध्यम से आपका सरकारी योजनाओं के प्राप्त करने का स्टेटस राज्य सरकार तक पहुंच जाएगा और आप आए दिन हो रहे भ्रष्टाचार से बच सकेंगे।
- यह योजना पूर्ण रूप से ऑनलाइन है, जिसके कारण आप इस योजना में कभी भी अपने किसी भी सदस्य का नाम जोड़ सकते हैं या हटा सकते हैं।
- राज्य सरकार की इस योजना के माध्यम से हरियाणा के लगभग 5400000 परिवार को लाभ प्राप्त कराया जाएगा।
- हरियाणा परिवार पहचान पत्र के माध्यम से पात्रता युक्त लाभार्थियों को सभी प्रकार के सेवाओं और योजनाओं का लाभ सही समय पर प्राप्त हो जाएगा।
हरियाणा परिवार पहचान पत्र में आवेदन करने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए?
हरियाणा परिवार पहचान पत्र में आवेदन करने के लिए आप निचे बताये गए पात्रता मापदंड पूरा करते हैं, तो आप इस योजना में आवेदन करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है।
- इस योजना का लाभार्थी बनने के लिए आपको सबसे पहले और सबसे जरूरी पात्रता मापदंड के रूप में आपको हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको विवाहित होना चाहिए और आपके परिवार में आपके बच्चे और पत्नी होनी चाहिए।
- एरिया मिशन योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास आपके परिवार का पूर्ण रूप से और सही-सही दस्तावेज होना चाहिए।
- यदि चेक करने के दौरान आपका कोई भी दस्तावेज गलत सिद्ध होता है, तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और आपको उचित दंड भी दिया जाएगा।
हरियाणा परिवार पहचान पत्र में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से हैं?
Family id बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं
- आधार कार्ड अनिवार्य हैं
- वोटर आईडी ( 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का)
- बैंक पासबुक
- जन्म प्रमाण पत्र से सम्बंधित कागजात
- आवेदन कर्ता के पास उसका एक स्थाई मोबाइल नंबर होना चाहिए, जोकि उसके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
परिवार पहचान पत्र हेतु पंजीकरण कैसे करें ?
वर्त्तमान में family id बनाने के तीन तरीके हैं
- CSC – कॉमन सर्विस सेण्टर जो गांवों में आसानी से उपलब्ध हैं जहाँ सारी योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन किये जा सकते हैं
- Saral kendra – राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही सरल केंद्र के जरिये
- PPP operator – पुरे हरयाणा राज्य में सरकार ने pariwar pahchan patra के लये ऑपरेटर नियुक्त किये हैं आप उनके जरिये भी आवेदन कर सकते हैं
हरियाणा परिवार पहचान पत्र में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
अभी तक हरियाणा सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध नहीं है फैमिली आईडी बनाने के लिए आपको सरकार द्वारा नियुक्त ऑपरेटर से संपर्क करना होगा जैसे ही आपरेटर आपका आवेदन कर देता है वह आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध करा दें गा
- जब आपका इस योजना में आवेदन हो जाता है, तो आपको कुछ ही दिनों में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से परिवार पहचान पत्र दे दिया जाएगा।
- इसके साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भी आपको मिल जाएगा
हरियाणा परिवार पहचान पत्र की लाभार्थी सूची कैसे चेक करें?
नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके हरियाणा परिवार पहचान पत्र की लाभार्थी सूची को बड़ी ही आसानी से चेक कर सकते हैं
- आपको सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना है।
- इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको मेन मैन्यू के ऑप्शन में जाना है।
- यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जहां से आपको track BPL status के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना 14 अंकों का परिवार पहचान पत्र संख्या भरनी है।
- परिवार पहचान पत्र संख्या नहीं है, तो आधार नंबर भी डाल सकते हैं
- अब नीचे कैप्चा को भरें और सर्च पर क्लिक करें
- आपके सामने आपके परिवार पहचान पत्र की पूरी डिटेल खुल जाएगी
हरियाणा परिवार पहचान पत्र को कैसे अपडेट करें?
यदि आपने अपना हरियाणा परिवार पहचान पत्र बनवा लिया है और इसमें वर्तमान समय में किसी प्रकार की त्रुटि है, तो आप इसे बड़ी ही आसानी से सही करवा सकते हैं। चलिए देखते हैं, कि स्थिति को कैसे सही किया जा सकता है;
- सबसे पहले आपको इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। आप दिए गए लिंक से इस वेबसाइट पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं।
- आप इस लिंक पर क्लिक करने के बाद इस योजना के होम पेज पर पहुंच जाएंगे।
- आप सभी लोगों को इस होम पेज पर मेन मैन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आगे बढ़ना है।
- आप यहां पर बहुत से ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, आपको इनमें से update family details के ऑप्शन का चयन कर लेना है।
- इसी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आप इस योजना के नए पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको अपनी 14 अंकों की संख्या को भरना है।
- अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको भर कर वेरीफाई करना होगा।
- सही-सही ओटीपी दर्ज करने के उपरांत आपको आपके परिवार के पंजीकृत सदस्यों का विवरण नीचे देखने को मिल जाएगा।
- यदि आपको अपने परिवार के किसी सदस्य की अन्य जानकारियां ऐड करनी है, तो आपको members details के बटन पर क्लिक करना होगा।
- यदि आपको किसी नए सदस्य को जोड़ना है तो add family member के बटन पर क्लिक करना है।
- अब आपको नए सदस्य की सभी जानकारियों को भरना है और उसकी फोटो स्कैन करा कर अपलोड कर देनी है।
- अब आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना और आपके नए मेंबर की जानकारी आपके परिवार पहचान पत्र में जुड़ जाएगी।
haryana parivar pehchan patra family id
हरियाणा फैमिली आईडी के लिए दो कैटेगरी को निर्धारित किया गया
- स्थाई परिवार
ऐसे परिवार जो हरियाणा में स्थाई रूप से निवास करते हैं वह लोग किस कैटेगरी में आते सरकार ऐसे लोगों को 8 अंकों का परिवार पहचान पत्र जारी करें
- अस्थाई परिवार
ऐसे परिवार जो हरियाणा के मूल निवासी तो हैं परंतु वर्तमान में वो किसी अन्य प्रदेश में रहते हैं वह भी किसी योजना में हरियाणा में आवेदन करना चाहते हैं तो उनको 9 अंकों का परिवार पहचान पत्र संख्या जारी किया जाता है
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