हरियाणा सरकार द्वारा गरीब परिवारों की लड़कियों और विधवाओं / निराश्रित महिलाओं तथा महिला खिलाड़ियों की शादी बिना किसी अवरोध के हो सके इसके लिए हरियाणा श्रमिक कन्या शादी अनुदान योजना की शुरुआत की | मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हरियाणा में बालिकाओं के सम्मान तथा उनकी शादी के लिए आर्थिक अनुदान देने की शुरुआत की है |
श्रमिक कन्या शादी अनुदान योजना के अंतर्गत 51000/- रु० की आर्थिक सहायता मिलेगी | इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का श्रम विभाग में पंजीकरण होना चाहिए नहीं तो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा |
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हरियाणा
सरकार ने गरीब परिवार की बेटी की शादी के लिए 51000/- रु० की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है साथ ही यह भी कहा है की इसका लाभ उन परिवार को ही मिलेगा जिनकी वास्र्हिक आय एक लाख रु० से कम है |शादी शगुन योजना का लाभ गैर श्रमिकों को नहीं मिलेगा इसका लाभ केवल वही मजदुर ले सकते हैं जिन्होंने अपना पंजीकरण श्रम विभाग में करा रखा है |
इसकी घोषणा श्रम राज्य मंत्री ने की और ये भी बताया की श्रमिकों को मिलने वाली पेंशन जो पहले 300 रु० थी वह अब 3000/- रु० होगी | इस योजना से कोई भी गरीब श्रमिक अपनी बेटी की शादी के लिए अनुदान राशि प्राप्त कर धूमधाम से अपनी बिटिया की शादी कर सकेगा |
HARYANA SHADI SHAGUN YOJANA KEY FEATURE
योजना का नाम | श्रमिक कन्या शादी अनुदान योजना |
घोषणाकर्ता | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर |
लाभार्थी | पंजीकृत श्रमिक |
अनुदान राशि | 51000/- |
Official site | https://saralharyana.gov.in/ |
अनुदान राशि
- हरियाणा सरकार ने कन्यादान योजना में विधवाओं की बेटियों के लिए 51000/- रु०
- गरीब , तलाकसुदा , निराश्रित महिला के पुनर्विवाह तथा अनाथ बेटियों के लिए 41 000 /-
- एक लाख से कम आय तथा सामान्य वर्ग के लिए 11000/-
- महिला खिलाडियों की शादी के लिए 31000/- रु० की अनुदान राशि स्वीकृत की है
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभ
- अब बिटिया की शादी के लिए कोई कर्ज नहीं लेना होगा
- लिंगानुपात में वृद्धि होगी
- पैसे की कमी के कारण गरीब श्रमिक अपनी बेटी शादी को लेकर परेशान नहीं होंगे
- शादी से पहले ही अनुदान राशि आवेदक को मिल जाएगी
- आवेदन ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों कर सकते हैं
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कन्या दान योजना हरियाणा की पात्रता
कोई भी व्यक्ति जो इस योजना का लाभ लेना चाहता है उसे निम्न लिखित पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा
- आवेदक को हरियाणा का निवासी होना चाहिए
- आवेदक श्रम विभाग में पंजीकृत होना चाहिए
- आवेदक के वार्षिक आय एक लाख रु० से अधिक नहीं होनी चाहिए
- गरीबी रेखा से निचे होना चाहिए
- गैर पंजीकृत श्रमिक इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं
श्रमिक विवाह अनुदान योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- RATION CARD यदि बीपीएल हो
- निवास प्रमाण पत्र
- श्रम विभाग का पंजीकरण प्रमाण पत्र
- शादी का प्रमाण पत्र
- लडके का आयु समबन्धित प्रमाण पत्र
- लड़की की उम्र प्रमाणित करने का कागजात
- आवेदक का जाति प्रमाण पत्र
- लड़की का बैंक पासबुक जिसमे खाता संख्या , IFSC CODE आदि
- तलाकशुदा की स्थिति में उसका प्रमाण पत्र
हरियाणा श्रमिक कन्या शादी अनुदान योजना में आवेदन कैसे करें?
ऑफलाइन आवेदन
- श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक अपने नजदीकी पंचायत कार्यालय में जाएँ
- कन्यादान योजना का फॉर्म भरकर जमा करें साथ में सभी कागजात भी जमा करें
- शादी से पहले ही उनको अनुदान राशि मिल जाएगी
ऑनलाइन आवेदन
यदि किसी कारण वस उन्हें यह सुविधा पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पति है तो वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | इसके लिए निम्न चरण अपनाएं –
- सबसे पहले ओफिसिअल साईट पर जाएँ
- होम पेज पर दायें निचे register here पर क्लिक करें
- आपके सामने एक नया टैब ओपन होगा जिसमे पूरा नाम , ईमेल , मोबाइल नंबर और राज्य का चनाव कर सबमिट करें
- आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जायेगा आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा
- अब फिर होम पेज पर जाएँ और SIGN IN HERE पर जाकर लॉग इन करें और अपना आवेदन पूरा भरें
- आपके मोबाइल नंबर पर एक अप्लिकेशन नंबर मिल जायेगा
- जैसे ही आपका अनुदान स्वीकृत होगा आपके खाते में पैसा पहुँच जायेगा |
इस तरह आप हरियाणा श्रमिक कन्या शादी अनुदान योजना का आवेदन करके इसका लाभ ले सकते हैं |
आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गयी जानकारी आपको अच्छी लगी यदि कोई सुझाव हो या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं |
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