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एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में विकलांग व्यक्ति या दिव्यांग व्यक्ति को हर जगह कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है सामान्यत: दिव्यांग व्यक्ति सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजना का लाभ भी आसानी से नहीं ले सकता |
इसके लिए उसे विकलांग प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है | और विकलांग प्रमाण पत्र को बनवाने हैं उसको दर-दर भटकना पड़ता है और अंत में थक हारकर अपने आप को कोसने के सिवा उसके पास कुछ और नहीं बचता |
इसे ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है
1 अप्रैल से इसकी सुविधा भी शुरू हो गई है फिर भी आप भी अपने परिचितों या अपना स्वयं का ज्ञान प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो इस पोस्ट में उसकी सारी प्रक्रिया बताई गई हैविकलांग सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
शारीरिक विकलांगता क्या है?
यदि किसी व्यक्ति का कोई भी अंग सामान्य व्यक्ति की तुलना में ठीक ढंग से कार्य नहीं करता है या कोई विकार है चाहे वह जन्मजात हो या किसी दुर्घटना के कारण उसमें किसी प्रकार की अपंगता है तो वह शारीरिक विकलांगता के अंतर्गत आती है |
शारीरिक विकलांगता में मूकबधिर , लंगडाना , अंधापन , बहरापन तथा मानसिक रूप से मंद आदि विकृतियाँ आती हैं
UP Disability Certificate Online Brief Summary
पोस्ट का नाम | विकलांग प्रमाण पत्र online |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | दिब्यांग |
ऑफिसियल पोर्टल | esathi.up.gov.in |
हेल्पलाइन नंबर | 0522-2304706 |
divyang praman patra Online हेतु आवश्यक दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र
- उम्र संबंधित प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड की फोटो कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- सीएमओ द्वारा प्रमाणित मेडिकल रिपोर्ट
high security number plate
दिव्यांग प्रमाण पत्र की पात्रता
दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पात्रता की शर्ते हैं
- बहरापन – ऐसा व्यक्ति जो 90 db से कम की ध्वनि को नहीं सुन सकता
- मूक बधिर
- दृष्टिहीन या दृष्टि बाधित
- मंदबुद्धि या मानसिक विक्षिप्त
- शारीरिक अपंगता जिसमें व्यक्ति हाथ या पाव में विकार
विकलांग सर्टिफिकेट ऑनलाइन के लाभ
- परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा
- सरकारी नौकरियों में विशेष आरक्षण का लाभ मिलता है
- दिव्यांगजन पेंशन की सुविधा
- रेलवे किराया में छूट
- गांव समाज की जमीन आवंटन में दिव्यांग जनों को प्राथमिकता
- किसी प्रकार के आवेदन करते समय आवेदन शुल्क में छूट
- शैक्षिक संस्थानों में विकलांग प्रमाण पत्र जमा करने पर आरक्षण का लाभ छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है
सरकार ने सभी पुराने दिव्यांग प्रमाण पत्र को UDID CARD ( Unique Disability ID) में बदल दिया है , ऐसे में जिनके पास पहले से विकलांग प्रमाण पत्र है उन्हें भी नया UDID CARD बनवाना होगा ,
भारत सरकार
विकलांग प्रमाण पत्र को ऑनलाइन कैसे करें?
विकलांग प्रमाण पत्र online बनवाने के लिए निम्न चरण अपनाए –
- Official site पर जायें
- जैसे ही आप होमपेज पर जायेंगे आपके सामने कई सारे विकल्प देखने को मिलेंगे
- अब Apply for Disability Certificate & UDID Card पर क्लिक करें
- अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा जिसमे , आवेदक का नाम , जन्मतिथि , पता जैसी जानकारी भरें
- फिर आवेदक अपना फोटो अपलोड करें
- आवेदक अपना सिग्नेचर , अंगूठे का निशान अपलोड करें
- फिर अपना निवास प्रमाण पत्र अपलोड करे
- अंत में captcha भरें और सबमिट पर क्लिक करें
- इस प्रकार आपका विकलांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पूरा हो जाएगा
विकलांगता प्रमाण पत्र स्थिति
Viklang praman patra देखने के लिए
- सबसे पहले अधिकारिक साईट पर जाएँ
- Home page पर ‘Track Your Application Stutus’ पर क्लिक करें
- अपना UDID NO या addhar number या mobile nuber या एनरोल नंबर डालें
- अब go पर क्लिक करें
- अब आपके सामने पूरा विवरण खुल जाएगा
दिव्यांग सर्टिफिकेट डाउनलोड
- दिए गए लिंक पर क्लिक करें जिससे आप होम पेज पर पहुंच जाएंगे CLICK HERE
- फिर Download your e-Disability Card & e-UDID Card पर क्लिक करें
- इसके बाद Enrolment NUmber या UDID नंबर डालें
- अपना जन्म तिथि डालें
- अंत में कैप्चा कोड डालें
- फिर Login पर क्लिक करें
- अब आपके सामने आपको प्रमाण पत्र दिख जाएगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं
विकलांग सर्टिफिकेट ऑनलाइन चेक UP
विकलांग प्रमाण पत्र online चेक करने के लिए
- सबसे पहले ऑफिशियल साइट पर जाएं
- होम पेज पर प्रमाण पत्र का सत्यापन लिंक पर क्लिक करें
- फिर पाप अप विंडो में अपना अप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट नंबर इंटर करें
- फिर सर्च बटन पर क्लिक करें
- आपके सामने आपके सर्टिफिकेट से संबंधित सारी डिटेल खुल जाएगी
विकलांगों के लिए कौन कौन सी योजनाएं?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग जनों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं
- दिव्यांग पेंशन योजना
- कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना
- शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना
- दुकान निर्माण योजना
- शल्य चिकित्सा योजना
- सरकारी बसों में निशुल्क यात्रा
- राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना
- कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना
पीएच प्रमाण पत्र क्या है?
पीएच (PH) , फिजिकल हैंडीकैप (physical handicap) का शॉर्ट फॉर्म है | जिसका अर्थ शारीरिक रूप से अपंग | पीएच प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र का अंग्रेजी रूपांतरण है |
विकलांगता प्रमाण पत्र या पीएच प्रमाण पत्र या फिजिकल हैंडीकैप (physical handicap) प्रमाण पत्र एक ही हैं | और अब प्रधानमंत्री ने विकलांग व्यक्तियों के लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग शुरू किया है |
विकलांग कितने प्रकार के होते हैं?
दिव्यांगता के प्रकार
- दृष्टिबाधित विकलांगता – ऐसे व्यक्ति जिनकी आंखों से कम दिखाई देता है या एकदम भी नहीं दिखता दृष्टि बार विकलांगता के अंतर्गत आते हैं इनका कम दृष्टि विकलांगता प्रमाण पत्र बनता है
- बहरापन – ऐसे व्यक्ति को सुन नहीं सकते आज उनके कानों से बहुत ही कम सुनाई देता है श्रवण विकलांगता के अंतर्गत आते हैं
- गूंगा पन – ऐसे व्यक्ति जो बोल नहीं पाते या बोलने में अपनाने लगते हैं यह प्रक्रिया की समस्या होती है बोलने की विकलांगता के अंतर्गत आते हैं
- मानसिक विक्षिप्त – यह व्यक्ति जिनकी समझने की क्षमता बहुत ही कम या मंदबुद्धि होते हैं मानसिक विक्षिप्त मानसिक विकलांगता के अंतर्गत आते हैं इनका आइक्यू लेवल 70 से कम होता है
- लोकोमोटर विकलांगता क्या है? – शरीर के अंगो का ठीक तरह से काम ना करना | ऐसे व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ होते हैं | उनके पैरों में अपंगता के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाने में समस्या होती है |
- कुष्ठ रोग से पीड़ित – प्राय: ऐसे व्यक्तियों की चेहरे से हाथ तथा पैरों में सफेद धब्बे पड़ जाते हैं |
दिव्यांग प्रमाण पत्र कौन बनाता है?
दिव्यांग प्रमाण पत्र जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) या उसके द्वारा गठित डॉक्टरों की समिति द्वारा जारी किया जाता है | विकलांग प्रमाण पत्र जारी करने से पहले संबंधित व्यक्ति की प्रभावित अंग की मेडिकल जांच की जाती है |
मेडिकल जांच में अपंग पाए जाने पर ही संबंधित व्यक्ति का दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है जाए में लगभग 1 से 2 दिन का समय लगता है |
विकलांग की श्रेणी में कौन कौन आता है?
सरकार द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों को विकलांग की श्रेणी में माना गया है
- दृष्टिबाधित
- कम दृष्टि वाले व्यक्ति
- मूक बधिर
- श्रवण दोष
- लोकोमोटिव या चलने फिरने में अक्षम
- बौनापन (147 CM से कम)
- मंदबुद्धि
- मानसिक विक्षिप्त
- कुष्ठ रोगी
- भाषा विकलांगता
- गामक अक्षमता
- हीमोफीलिया
- थैलेसीमिया
- एसिड अटैक पीड़ित
- बहु अपंगता
- ऑटिज्म
- मल्टीपल सिरोसिस आदि
Divyang श्रेणी क्या है?
दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत
- शारीरिक विकलांगता,
- मानसिक विक्षिप्त,
- श्रवण एवं मूकबधिर अक्षमता आती है ,
जो जन्मजात या जीवन किसी दुर्घटना के कारण किसी अंग का ठीक प्रकार से काम ना करने के कारण हो सकती है
शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाण पत्र की वैधता
विकलांग प्रमाण पत्र की वैधता प्रायर 5 साल की अवधि के लिए निर्धारित की गई है परंतु यदि विकलांगता का प्रकार जैसे विकलांगता जो उपचार के बाद भी ठीक ना हो सके तो ऐसी दशा में अस्थाई विकलांग प्रमाण पत्र जो उम्र भर के लिए मान्य होता है जारी किया जाता है |
विकलांग प्रमाण पत्र की वैधता का निर्धारण जिला स्वास्थ्य अधिकारी करता है यदि कोई अक्षमता उपचारात्मक है तो ऐसी दशा में विकलांग प्रमाण पत्र या दिव्यांग प्रमाण पत्र की अवधि अधिकतम 5 साल के लिए होती है|
विकलांग पेंशन लिस्ट कैसे देखें?
- दिव्यांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश चेक करने के लिए SSPY पोर्टल पर जाएं
पोर्टल पर जाने के लिए क्लिक करें
- अब होम पेज पर दिव्यांग एवं कुष्ठ अवस्था पेंशन पर क्लिक करें
- अब आपके सामने पेंशनर सूची का एक बॉक्स दिखाई देगा
- फिर आप जिस वर्ष की विकलांग पेंशन लिस्ट देखना चाहते हैं उस वित्तीय वर्ष में क्लिक करें
- अब आपके सामने एक नया PAGE ओपन होगा जिसमें अपने जिले पर क्लिक करें
- फिर अपने अपने ब्लॉक का चुनाव करें, अपने ग्राम पंचायत को चुने अंत में अपने गांव पर क्लिक करें
- अब आपके सामने कुल पेंशनर्स की लिस्ट का एक कालम दिखेगा जिस पर क्लिक करके आप अपने ग्राम की विकलांग पेंशन लिस्ट देख सकते हैं
विकलांग प्रमाण पत्र फार्म PDF up
विकलांग प्रमाण पत्र की ऑफलाइन प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है 1 अप्रैल 2021 से विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया और ऑनलाइन प्रक्रिया ही अनिवार्य है
विकलांग प्रमाण पत्र फार्म पीडीएफ मेडिकल रिपोर्ट के लिए ही मान्य है नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं
विकलांग प्रमाण पत्र फार्म PDF | Download |
महत्वपूर्ण लिंक
आधिकारिक साइट | क्लिक करें |
नया पंजीकरण करें | क्लिक करें |
आवेदन की स्थिति देखें | क्लिक करें |
दिव्यांग प्रमाण पत्र का सत्यापन करें | क्लिक करें |
विकलांग पेंशन लिस्ट देखें | क्लिक करें |
आपको विकलांग प्रमाण पत्र online आवेदन कैसे करें के बारे में लिखा गया पोस्ट कैसा लगा | मेरी आवेदन करने में कोई दिक्कत आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं | इस पेज को बुकमार्क जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
UP Disability Certificate Online Apply FAQ
विकलांग सर्टिफिकेट कितने दिन में बन जाता है?
सामान्यत: आवेदन के 1 सप्ताह के अंदर विकलांग प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है |
विकलांग सर्टिफिकेट कितने परसेंट का होना चाहिए?
विकलांग सर्टिफिकेट में विकलांगता प्रतिशत कम से कम 40% होना चाहिए अन्यथा की स्थिति में आप को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल सकता और आप विकलांग श्रेणी में नहीं आएंगे
विकलांग प्रमाण पत्र को ऑनलाइन कैसे करें?
ऑफिसियल साईट पर जाकर नया आवेदन करें और कार्यालय में दस्तावेज के साथ जमा कर दें